सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर गुरुवार को रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य में डांस बार फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत की पीठ ने ने कहा कि हालांकि, हम शर्त भी लगा रहे हैं कि डांस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अश्लीलता वाली भाव भंगिमा नहीं होगी।
It is often believed that food will be tasty if not nutritious, and if the food is nutritious then it is impossible to be tasty. But a cafe in Coimbatore is one where you can enjoy delicious, nutritious food.
अक्सर माना जाता है कि भोजन अगर स्वादिष्ट होगा तो पौष्टिक नहीं, और अगर भोजन पौष्टिक होगा तो उसका स्वादिष्ट होना नामुमकिन है। लेकिन कोयम्बटूर में एक कैफे ऐसा है जहां आप स्वादिष्ट, पौष्टिक भोजन का आनंद ले सकते हैं। पूरी तरह से ऑरगैनिक सामग्रियों से बनाए गए व्यंजनों में चीनी, तेल, मैदा और दूध का बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता।
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मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बार मालिकों को राहत मिली है. कोर्ट ने सरकार के कई नियमों को रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाम 6.30 से रात 11.30 बजे तक डांस बार चल सकता है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बार बालाओं को टिप दिया जा सकता है लेकिन बार बालाओं पर पैसे या सिक्के नही उड़ाए जाएंगे. कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें बार बालाओं के डांस और लिकर सर्व होने की जगह को अलग करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को स्कूल और धार्मिक संस्थाओं से 1 किलोमीटर के दायरे में रखने के आदेश को भी रद्द कर दिया.
मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बार मालिकों को राहत मिली है. कोर्ट ने सरकार के कई नियमों को रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाम 6.30 से रात 11.30 बजे तक डांस बार चल सकता है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बार बालाओं को टिप दिया जा सकता है लेकिन बार बालाओं पर पैसे या सिक्के नही उड़ाए जाएंगे. कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें बार बालाओं के डांस और लिकर सर्व होने की जगह को अलग करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को स्कूल और धार्मिक संस्थाओं से 1 किलोमीटर के दायरे में रखने के आदेश को भी रद्द कर दिया.