सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर गुरुवार को रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य में डांस बार फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत की पीठ ने ने कहा कि हालांकि, हम शर्त भी लगा रहे हैं कि डांस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अश्लीलता वाली भाव भंगिमा नहीं होगी।